
# राशन दुकानदार आवश्यक सामग्री का वितरण सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक करेंगे
कानपुर। बीपीएस न्यूज – जिला पूर्ति अधिकारी श्री राकेश कुमार ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के निर्देश के क्रम में माह मार्च, 2023 के सापेक्ष आवंटित आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 05 मार्च से 20 मार्च, 2023 के मध्य कराया जाना है। जनपद कानपुर के चयनित विकास खण्डों यथा घाटमपुर, भीतरगावं, पतारा, कल्याणपुर व विधनू, नगर पालिका घाटमपुर, नगर पंचायत बिठूर के समस्त उचित दर दुकानों तथा खाद्य क्षेत्र पनकी की 10 उचित दर दुकानों जिसके विक्रेता मो0 साबिर, के0के0 कालिया, देव कुमार शुक्ला, कमलेश कुमार दिवेदी, सोनेलाल, धमेन्द्र सिंह, दिनेश कुमार, ज्ञानप्रकाश, रमाकान्त मिश्रा, वेद प्रकाश शुक्ला पर पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा0 गेहूं 02 किग्रा० चावल तथा 01 किग्रा0 बाजरा (कुल 05 किग्रा०) का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि समस्त अन्त्योदय कार्डधारकों को यथावत् 14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा 0चावल (36 किग्रा० खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा, अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों हेतु त्रैमास जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक 01 किग्रा० आवंटित चीनी का प्रति कार्ड रु0 18/-प्रति किग्रा० की दर से रु0 54/-में वितरण दिनांक 05 मार्च से 20 मार्च, 2023 के मध्य कराया जायेगा, बाजरा वितरण हेतु चयनित उचित दर दुकानों को छोड़ कर अन्य समस्त उचित दर दुकानों पर पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा० चावल (05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलबध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे, अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे, चयनित उचित दर दुकानों में पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बाजरा की पोर्टेबिलिटी उन्हीं दुकानों से अनुमन्य होगी, जहां विक्रेता के पास वितरण हेतु बाजरा उपलब्ध है, गेहूं, चावल तथा बाजरा का ई-पॉस के माध्यम से निर्बाध निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत गेहूं, चावल तथा बाजरा के निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों में चीनी वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 20 मार्च, 2023 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। उपरोक्तानुसार मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उक्त मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य प्रातः काल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया
जाएगा।