उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ा अहम फैसला लेते हुए घर की बागडोर उनके हाथों में सौंप दी है। राज्य के समाज कल्याण विभाग ने नया मसौदा पेश किया है, जिसके जरिए बुजुर्गों या वरिष्ठ नागरिकों को नए अधिकार मिल सकते है। ये अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे बुजुर्गों को ढलती उम्र में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर ना होना पड़े।
बता दें कि राज्य सरकारों के पास अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने और न्यायाधिकरण बनाने का अधिकार है। राज्य ने इस संबंध में 2014 में अधिकार और नियम बनाए थे। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2021 में यूपीएसएलसी ने अधिनियम के नियम संख्या 22 को बदलने की सिफारिश की है। ये जिला मजिस्ट्रेट डीएम को अधिनियम के कर्तव्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त करने की भी शक्ति देता है।
इस संबंध में समाज कल्याण विभाग को आयोग से भी कई सिफारिशें मिली थी जिसके बाद मसौदा तैयार किया गया था, जिसे अब कैबिनेट में पेश किया गया है। इससे पहले भी दो महीने पहले इस मसौदे को कैबिनेट में किया जा चुका है।