
यूपी के वाराणसी में जारी ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका दायर की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में चल रहे ASI के सर्वे पर बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है और मुस्लिम पक्ष से कहा है कि आप हाईकोर्ट जाएं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एएसआई से कह सकते हैं कि तब तक यथास्थिति रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि सर्वे पर रोक ही लगा दी जाए. सीजेआई ने कहा कि हम ASI को निर्देश दे सकते हैं कि फिलहाल कोई खुदाई न हो. इसकी सुनवाई शुक्रवार को कर सकते हैं. बता दें कि आज मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी सर्वे का मामला CJI की बेंच के सामने रखा. वहीं, हिंदू पक्ष ने सर्वे पर रोक की मुस्लिम पक्ष की मांग का विरोध किया. हिंदू पक्ष ने कहा कि जो सर्वे हो रहा है, उसमें सील किया हुआ एरिया शामिल नहीं है.
हिंदू पक्ष ने किया याचिका का विरोध
2 हफ्ते का दे सकते हैं वक्त
सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आप चाहें तो हम 2 हफ्ते का वक्त दे सकते हैं ताकि आप हाईकोर्ट का रुख कर सकें. इस दरमियान वहां खुदाई जैसा कोई काम नहीं होगा. अगर ASI सिर्फ वहां मापना, फोटोग्राफी जैसा ही काम कर रहा है तो उस जगह का स्वरूप कैसे बदल सकता है. सीजेआई ने कहा कि अभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं. वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बेहतर होगा कि हाईकोर्ट ही इस केस को मेरिट पर सुन ले.
मुस्लिम पक्ष ने की ये मांग
मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सर्वे पर रोक ही लगा ही देता है तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है. अभी तो ये भी तय नहीं हुआ कि हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई लायक है भी या नहीं. फिर सर्वे की इस कवायद का मतलब क्या है. मुस्लिम पक्ष के वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2021 में दिए आदेश का हवाला दिया. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि तब हाईकोर्ट ने ASI सर्वे से इनकार कर दिया था. फिर जिला जज कैसे ये आदेश पास कर सकते हैं. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह पर सर्वे को लेकर रोक लगा दी थी.