कानपुर। पुलिस मनमाने ढंग से कुछ भी जवाब दे सकती है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार द्वारा पुलिस आयुक्त से जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत थानों में रैम्प बनवाने व दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के तहत फ्लैक्स बोर्ड लगानें के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी। पुलिस ने थानों में रैम्प बनें होने व फ्लैक्स बोर्ड लगे होने कि जानकारी दी है।
सहायक पुलिस आयुक्त छावनी ने कहा है कि छावनी सर्किल में पड़ने वाले थानों, चौकियों दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के फ्लैक्स बोर्ड व रैम्प स्थित है। वहीं सहायक पुलिस आयुक्त कलक्टर गंज ने बताया कि थाना हरबंस मोहाल, कलक्टर गंज, बादशाही नाका में फ्लैक्स बोर्ड पुर्व से लगे हैं। हरबंस मोहाल में रैम्प बनी है, कलक्टर गंज में रैम्प कि आवश्यकता नहीं है, बादशाही नाका में रैम्प का कार्य प्रगति पर है, सहायक पुलिस, आयुक्त, घाटमपुर, बाबूपुरवा , नौबस्ता, पनकी, बिल्हौर, कल्यानपुर ने रैम्प, फ्लैक्स बोर्ड लगने कि सूचना नहीं दी है।
राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि शहर के किसी थाने में दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के फ्लैक्स बोर्ड नहीं लगें हैं। अधिकतर थानों में रैम्प की व्यवस्था नहीं है। थाना कल्यानपुर में आगे रेलवे क्रासिंग है और पीछे बैरीकेटिग लगी है। पुलिस ने मनगढंत सूचना दी है। दिव्यांगजन के उत्पीड़न के मामलों में दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा नहीं जोड़ी जाती है। उन्होंने कहा कि हम अब सभी थानों की फोटो खिंचकर पुलिस कमिश्नर को सौंपेंगे और कार्यवाही कि मांग करेंगे।