कानपुर। समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद की अध्यक्षता में कानपुर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सोपा गया। ज्ञापन के दौरान महानगर अध्यक्ष सरकार पर जमकर बरसे कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में आते ही सारी व्यवस्थाओं को समाप्ति की ओर जा रही है भाजपा का नारा था आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ लेकिन स्कूल ही बनती जा रहे हैं।
सती संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार भारत के 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है केंद्र सरकार ने देश के 6 वर्ष से 14 के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु आरटीई एक्ट 2009 संसद द्वारा पारित किया उपरोक्त नियमावली 2011 के भाग तीन के क्रम सं0 4 के उपखण्ड (1) में प्राविधानित है- पास पड़ोस का क्षेत्र या सीमा जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा विद्यालय स्थापना की जानी है, निम्नवत होगी (क) कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के सम्बंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित्त किया जायेगा।
जिसके 1.00 किलोमीटर दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है।(ख) कक्षा 6 से आठ तक के बच्चों के सम्बंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 3.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है। RTE एक्ट 2009 की धारा 25 में उल्लिखित है छात्र शिक्षक अनुपात इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से (तीन वर्ष के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात अनुसूची विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार बनाए रखा जाए।
उपधारा (1) के अधीन छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन के लिए किसी विद्यालय में तैनात किए गये शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय या कार्यालय में सेवा नहीं करने दी जायेगी या धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा। RTE एक्ट की अनुसूची- विद्यालय के लिए मान और मानक के क्रम संख्या 1क में उल्लिखित है कि पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए 60 तक प्रवेशित किए गये बालकों के लिए दो शिक्षक तैनात किए जाए।
अर्थात् प्राकृतिक संख्या 01 से लेकर 60 तक छात्र संख्या पर दो शिक्षक तैनात होंगे।उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्यालय स्थापना में छात्र संख्या का कोई स्थान नहीं है। हर एक बच्चे को उपरोक्त कानून से शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।पूर्व स्थापित किसी प्राथमिक विद्यालय में यदि 01 छात्र से लेकर 60 छात्र तक होंगे तो वहाँ RTE एक्ट 2009 की अनुसूची “मान और मानक के अनुसार” 02 शिक्षक तैनात रहेंगे तथा शिक्षण कार्य करेंगे। ज्ञापन के दौरान अध्यक्ष हाजी फजल महमूद वरिष्ठ उपाध्यक्ष केके शुक्ला संजय सिंह बंटी सिंगर शैलेंद्र यादव मिंटू उपाध्यक्ष आनंद शुक्ला डॉक्टर कमलेश यादव नंदलाल जायसवाल कुलदीप यादव रजत मिश्रा कैप्टन रमेश यादव, विनय गुप्ता डा0इंद्रदेव यादव, डा0 शरद यादव शादाब आलम दीपक खोटे, आकाश निगम राजू पहलवान, इत्यादि लोग रहे।