हिमाचल प्रदेश में रेस्टोरेंट्स और रेहड़ी-पटरी वालों को दुकान पर अपना नाम और अड्रेस लिखना होगा. मंगलवार को शहरी विकास और नगर निकाय की बैठक में इसे लागू करने को लेकर फैसला लिया गया.
तिरुपति मामले के बाद उठाया कदम
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा ही एक फैसला लागू किया है, जिसमें होटल और रेस्तरां मालिकों को अपना नाम और एड्रेस लिखने को कहा गया है. विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने एक 7 सदस्यों वाली कमेटी बनाई है, जिसमें मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह से इस आदेश को लागू करने को कहा गया है.
मंगलवार को बैठक के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हॉकरों के लिए पहचान पत्र जारी करने सहित अन्य कानून भी लाए जाएंगे. तिरुपति लड्डू मामले के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है. लैब रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई है कि तिरुपति मंदिर में भक्तों को जो प्रसाद दिया जा रहा था, उसमें मछली का तेल और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था.