
सात फरवरी से शुरू हुआ वैलेंटाइन वीक का खास दिन यानी वेलेंटाइन डे (14 फरवरी) होता है, जिसका हर ‘प्रेमी जोड़े’ को बेसब्री से इंतजार रहता है। कल यह खास दिन यानी वेलेंटाइन डे है। निश्चित ही कल इसकी धूम देखने-सुनने को मिलेगी, तो इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि यह दिन कहीं-कहीं जोर जबर्दस्ती और फूहड़ता की हदें भी पार करता हुआ दिख जाता है। कहीं ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे लोगों खासकर युवाओं के ऊपर गिद्ध दृष्टि रखे हुए है। पुलिस ने चेतावनी भी जारी कर दी है सार्वजनिक स्थानों पर वेलेंटाइन डे की आड़ में कोई अश्लीलता में लिप्त मिला तो पुलिस उससे अपने हिसाब से निपटेगी, तो चर्चा इस बात की भी जरूरी है कि कुछ ऐसे संगठन जो वेलेंटाइन डे को भारतीय संस्कृति पर काला धब्बा मानते हैं, वह भी कथित रूप से वेलेंटाइन डे मनाने वाले कुछ जोड़ों के खिलाफ सोशल पुलिसिंग करते हुए मिल सकते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने वैलेंटाइन डे मनाने वाले युवाओं को चेतावनी दी है। हिंदू महासभा की तरफ से कहा गया है कि जो भी जोड़ा होटल-रेस्टोरेंट में अश्लील हरकत करता हुआ पकड़ा जाएगा उसकी सेवा लठ्ठ से की जाएगी। यहां रविवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए वैलेंटाइन डे कार्डों को जलाकर प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले भी अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा लठ्ठ पूजन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उधर, यूपी पुलिस की नजर अश्लील हरकत करने वाले युवक-युवतियों सहित इसका विरोध करने वाले सभी संगठनों पर भी रहेगी। कोई भी व्यक्ति या संगठन कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उस पर नकेल कसा जाना तय है।
अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को किसी भी पब्लिक प्लेस पर किस करते हैं तो यह आपको भारी पड़ सकता है। ऐसा करने के लिए आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दरअसल, भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में प्रावधान है कि यदि कोई पुरुष या महिला किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह का अश्लील कार्य करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्यवाही कर सकती है। अगर आप रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बाजार, स्कूल या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी या फिर अपने पति या पत्नी को किस भी करते हैं तो पुलिस इसको अश्लील बताकर आपको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे मामले में पुलिस को आईपीसी की धारा 294 के तहत अधिकार दिया गया है। अगर कोई किसी को पब्लिक प्लेस पर किस करता है तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन हो सकता है। यहां तक कि अगर कोई अपनी प्रेमिका या प्रेमी को पब्लिक प्लेस पर अपनी कार के अंदर भी किस करता है तो उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लिया जा सकता है। आईपीसी की धारा 294 में सार्वजनिक स्थान किसी भी तरह की अश्लील बातचीत करने पर भी केस दर्ज हो सकता है और पुलिस कार्यवाही हो सकती है। अगर आप पब्लिक प्लेस पर कोई भी अश्लील हरकत करते हैं तो इसकी शिकायत कोई आम आदमी भी पुलिस से कर सकता है।
बात सजा की कि जाए तो पब्लिक प्लेस पर अश्लील कार्य करने पर तो महीने जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर कोई सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास अश्लील गाने गाता है, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता है या फिर कोई ऐसा अश्लील कार्य करता है जिससे किसी को असहजता हो तो भी उसके खिलाफ पुलिस आईपीसी की धारा 294 के तहत कार्रवाई कर सकती है। हालांकि, कानून में अश्लील की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, जिसके चलते पुलिस अक्सर इस कानून का दुरुपयोग भी करती है। इसीलिए अगर पब्लिक प्लेस पर आपके दिल में भी अपने पार्टनर के लिए प्यार उमड़ता है तो बेहतर होगा आप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखें।