कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों का स्वागत किया और कहा कि यह पशु कल्याण में संतुलन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के स्थानांतरण के अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा और उन्हें आश्रय स्थलों में नहीं रखा जाएगा, बशर्ते वे पागल या आक्रामक न हों।
अगले दिन, मामला सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय नई पीठ के पास भेज दिया गया, जिसने 14 अगस्त को मामले की सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश से पीछे हटते हुए शुक्रवार को सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से मना कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी ढांचे के तहत कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि बाधा उत्पन्न करने वाले लोक सेवक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे और बाधा उत्पन्न करने वाले प्रत्येक गैर सरकारी संगठन या पशु प्रेमी को 25,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया जा सकता है।