- जनता दिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों या गैस एजेंसी को दें
- घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई व सुरक्षा संबंधी निर्देश
कानपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने सूचित किया है कि इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के मण्डल एलपीजी प्रमुख, कानपुर मण्डल कार्यालय एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के टीएम (एलपीजी), लखनऊ ने जनपद कानपुर नगर में घरेलू एलपीजी गैस के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के मद्देनजर जनपद के एलपीजी विक्रय अधिकारियों की बैठक आहूत की गई, जिसमें घरेलू गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी रोकने और जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि घरेलू सिलेण्डरों का छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिल करना, प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेण्डर से खाद्य सामग्री बनाना, तथा सिलेण्डरों का अवैध भंडारण और बिक्री जैसी गतिविधियों पर एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता से अनुरोध है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों या गैस एजेंसी को दें।
सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियाँ यह हैं कि सिलेण्डर हमेशा सीधा रखा जाए और चूल्हे से कम से कम 2-3 फीट की दूरी बनायी जाए, रसोई में हवा का उचित संचलन हो, सिलेण्डर को धूप, गर्मी या आग के निकट न रखें। गैस रेगुलेटर व पाइप की नियमित जांच करें; रेगुलेटर ठीक से लॉक हो और सील सही हो; पाइप में दरार, मोड़ या टूट-फूट न हो। रबड़-पाइप को हर पाँच वर्ष पर या खराब होने पर संबंधित गैस एजेंसी से निर्धारित शुल्क पर बदलवाना अनिवार्य है। यदि गैस की दुर्गन्ध महसूस हो तो तुरंत चूल्हा बंद कर रेगुलेटर “OFF” करें, खिड़कियाँ व दरवाजे खोल दें और माचिस, बिजली के स्विच या मोबाइल का उपयोग न करें। नया सिलेण्डर लगवाने से पूर्व रेगुलेटर की जांच कराएँ तथा एजेंसी से लीकेज टेस्ट अवश्य कराएँ; यदि सील टूटी हो तो सिलेण्डर वापस करें। गैस लीकेज होने पर 1093 (गैस आपातकालीन हेल्पलाइन) या अपनी गैस एजेंसी को तुरंत सूचित करें।