तिहाड़ जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, बोले- मैंने कहा था जल्दी आऊंगा, आ गया, 1 जून तक मिली है अंतरिम जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।मुख्यमंत्री अब अपने आधिकारिक आवास की ओर जा गए जहां उनका परिवार, आप नेता और पार्टी समर्थक स्वागत किया। शीर्ष अदालत ने 50 दिन की हिरासत के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की रिहाई देते हुए केजरीवाल को सात चरण के मतदान के अंतिम चरण के समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। गाड़ी की सनरूफ खोलकर केजरीवाल बाहर आए और संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के बीच आकर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, आ गया। उन्होंने कहा, ‘आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया अदा करता हूं।

शर्तों पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित शर्तों पर सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। उन्हें जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये की राशि में जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि देनी होगी। वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो।

वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतरिम जमानत देने को मामले की योग्यता या आपराधिक अपील पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा जो उसके समक्ष विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निस्संदेह, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. वह समाज के लिए खतरा नहीं है।

आप नेताओं ने क्या कहा

आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आशा की किरण दी है। आप नेता आतिशी ने कहा कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही अंतरिम जमानत नहीं मिली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सत्य की जीत हुई है, यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। लोकतंत्र की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 40 दिन में अंतरिम जमानत मिलना किसी चमत्कार से भी ज्यादा है। SC के माध्यम से यह ईश्वर का संकेत है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें बदलाव की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल पर भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद है और आज वह जेल से बाहर आ जायेंगे।

विपक्षी नेताओं मे भी खुशी की लहर

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत सत्य की एक और जीत है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को देश में तानाशाही शासन के खिलाफ न्याय और राहत मिलना बदलाव की बयार का एक बड़ा संकेत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। सीपीआई(एम) नेता बृंदा करात ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। SC का फैसला ED और केंद्र सरकार के चेहरे पर करारा तमाचा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं।

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