नवरात्रि से 2 अक्टूबर तक मांस, मछली, अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध

मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रशासन ने नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लागू रहेगा। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, भोपाल की अनुविभागीय मजिस्ट्रेट दिव्या पटेल ने बताया, “नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होगी। इसे देखते हुए, शहर में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच, गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर नवरात्रि के दौरान सभी मांस-मछली की दुकानें बंद करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय क्षेत्रों के पास की दुकानें श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं और नागरिकों को असुविधा होती है।

इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि कई दुकानें खाद्य सुरक्षा मानकों और स्वच्छता मानदंडों का उल्लंघन करती हैं, जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा पैदा होता है। विहिप के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र तंवर ने कहा कि प्रशासन से “धार्मिक और जनभावनाओं का सम्मान” करने और मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है, साथ ही स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Breaking News
'ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान 'कुछ भी' कर सकता है', राजनाथ सिंह ने किया सतर्क तो ख्वाजा आसिफ को लगी मिर्ची | Assam Election में Yogi Adityanath की हुंकार, एक-एक घुसपैठिए को बाहर निकालेगी NDA सरकार | महिला आरक्षण बिल पर Kiren Rijiju का बड़ा ऐलान, 16 April को बुलाया गया संसद का Special Session | PM Modi को धन्यवाद देकर बोले Chirag Paswan, उम्मीद है विपक्ष भी Nari Shakti Bill का साथ देगा
Advertisement ×