समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां के परिवार को एक और झटका देते हुए रामपुर के जिलाधिकारी ने उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए हैं। पुलिस की विपरीत रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडेय ने बताया कि डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट एक जनवरी 2022 को रामपुर के एसपी ने शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के तहत जिलाधिकारी को दी थी।