इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मरीजों के साथ गिनी पिग या एटीएम मशीन जैसा व्यवहार किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है और एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई के खिलाफ एक डॉक्टर की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने कहा कि आजकल नर्सिंग होम और अस्पतालों में अपर्याप्त डॉक्टरों या बुनियादी ढांचे के बावजूद मरीजों को इलाज के लिए लुभाना आम बात हो गई है। अदालत ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं ने मरीजों से पैसे ऐंठने के लिए उन्हें गिनी पिग/एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
रिकॉर्ड देखने के बाद, अदालत ने पाया कि वर्तमान मामला पूरी तरह से एक दुर्घटना का था, जहाँ डॉक्टर ने मरीज को भर्ती किया और परिवार के सदस्यों से ऑपरेशन की अनुमति लेने के बाद भी एनेस्थेटिस्ट की अनुपलब्धता के कारण समय पर ऑपरेशन नहीं किया। अदालत ने पाया कि यह डॉक्टर के अयोग्य होने का मामला नहीं है, बल्कि यह है कि क्या उसने समय पर चिकित्सा प्रदान करने में उचित सावधानी बरती थी या लापरवाही बरती थी।