पैसेंजर कैरिंग वाहनों में दाहिनी तरफ ड्राइवर का नाम व आधार नम्बर लिखा होना चाहिए : आकांक्षा सिंह आर.आई 

  • महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश 
राजेंद्र केसरवानी
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी कमर्शियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों (जैसे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी आदि) के ड्राइवर साइड के दरवाजे पर ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस आदेश के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरआई) आकांक्षा सिंह ने बताया कि केवल उन वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिनके दाहिनी ओर ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर अंकित होगा। इसके अतिरिक्त, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा में दाहिनी तरफ सेफ्टी रॉड लगाना भी अनिवार्य किया गया है।
यह कदम सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे यात्रियों, विशेषकर महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का भरोसा मिलेगा। परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से इस नियम का तत्काल पालन करने की अपील की है, ताकि प्रदेश में सुरक्षित परिवहन व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

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