हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 25 सितंबर से ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करेगी, जिसके तहत पात्र महिला लाभार्थियों को 2,100 रुपये मासिक सहायता मिलेगी, जो सत्तारूढ़ भाजपा का एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की, जिसमें योजना के कार्यान्वयन से संबंधित एकल एजेंडा को मंजूरी दी गई। सैनी ने बताया कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना 25 सितंबर, दीनदयाल उपाध्याय (एक प्रमुख पार्टी विचारक) की जयंती से लागू होगी।
सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत, सभी पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। 25 सितंबर से 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि चाहे विवाहित हों या अविवाहित, दोनों श्रेणियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सैनी ने बताया कि इस योजना के पहले चरण में, हमने उन परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। सैनी ने कहा, हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में, इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा ताकि और अधिक आय वर्ग इसमें शामिल किए जा सकें।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, अविवाहित महिला या यदि वह विवाहित है तो उसके पति का 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है। एक परिवार में महिलाओं की संख्या की कोई सीमा नहीं है। यदि किसी परिवार में तीन महिलाएँ पात्र हैं, तो तीनों को इस योजना का लाभ मिलेगा, सैनी ने बताया। उन्होंने कहा कि जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरी कर लेगी, वह स्वतः ही सरकार की विधवा एवं निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस दिन विवाहित लाभार्थी महिला 60 वर्ष की हो जाएगी, वह स्वतः ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी।