पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश कराएं सजा के बाद अदालत भागी अभियुक्ता की गिरफ्तारी 

कानपुर। न्यायालय ए सी एम एम 3 कानपुर नगर द्वारा 6 अक्तूबर 2018 को  मुकदमा अपराध संख्या 186 सन 2006 सरकार बनाम शमीम अख्तर आदि थाना जूही के मुकदमें में अभियुक्तों मुन्नी उर्फ रूबी बानो, शमीम अख्तर, हुस्ना बानो, रेशमा, खुशबू, गुड्डू उर्फ नसीम अख्तर तथा फहमीना उर्फ फरीदा बानो को धारा147,323,504 आई पी सी में दोषी घोषित किया था। दोष सिद्ध होते ही सभी मुलजिमान अदालत से भाग गए/ फरार हो गए थे।
वादिनी के अधिवक्ता पंडित रवीन्द्र शर्मा एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन ने बताया कि अदालत से भाग जाने के बाद शमीम अख्तर, हुस्ना बानो, रेशमा उर्फ किटी, खुशबू ने सजा के खिलाफ जिला जज कानपुर नगर के यहां अपील दाखिल की थी जिसकी सुनवाई न्यायालय ए डी जे अष्टम कानपुर नगर में हुई। अपील खारिज हुई आदेश के समय उपस्थित शमीम अख्तर को जेल भेजा गया था। अनुपस्थित हुस्ना बानो, खुशबू , रेशमा बाद में हाजिर हों जेल गए। 
6 वर्ष पूर्व न्यायालय से भागी मुन्नी उर्फ रूबी बानो न तो स्वयं हाजिर अदालत आई और न ही पुलिस द्वारा पकड़ी जा सकी। जिस पर कानपुर पुलिस कमिश्नर को पकड़ने का आदेश किया गया तो मुन्नी पुलिस से छिपकर लखनऊ में रहने लगी। जिसकी जानकारी वादिनी द्वारा न्यायालय को दिए जाने पर न्यायालय द्वारा पुलिस कमिश्नर लखनऊ को आदेशिका तामीला हेतु 23_09_2024 को जारी किया गया परंतु अभियुक्ता की  गिरफ्तारी नही हुई और आदेश के तामीला  की कोई स्पष्ट आख्या प्राप्त न होने पर वादिनी की ओर से अभियुक्ता मुन्नी की गिरफ्तारी  जरिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश कराएं जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसपर सुनवाई कर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सप्तम कानपुर नगर द्वारा पुलिस महानिदेश (डी जी पी ) उत्तर प्रदेश को पत्र भेज आदेशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध जारी एन बी डब्लू  82 व  83 सी आर पी सी  तामील कराकर अभियुक्ता को गिरफ्तार कर 27_02_2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना सुनिश्चित करें ताकि पत्रावली में अग्रिम कार्रवाई हो सके।
श्री शर्मा ने विश्वास जताया कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश अब 6 साल पूर्व अदालत से भागी अभियुक्ता मुन्नी की गिरफ्तारी निश्चित तौर पर करा देंगे।

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