अगले माह संशोधित रिटर्न दाखिल करने का मिलेगा मौका

  • विलंब शुल्क के साथ अभी भी जमा किये जा रहे आइटीआर
  • पांच लाख आय तक एक हजार व इससे ऊपर की आय पर लग रहा पांच हजार का विलबं शुल्क
कानपुर। यदि किसी आयकरदाता की कोई आय दूट गयी है, कैपिटल गेन में किसी प्रकार की गलती हो गयी है या टीडीएस क्रेडिट का सही मिलान आदि नही हुआ है तो अब उन उन कर दाताओं के पास एक सितंबर के बाद संशेधित रिटर्न दाखिल करने का भी मौका है। इससे पहले आयकर जमा करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी लेट फीस के साथ आयकर जमा किए जा रहे है।
बतादें कि कंपनियों व फर्म के आयकर विवरण को जमा करने की अंतिम तिथी 31 अगस्त थी जो बीत चुकी है, लेकिन इसके बाद भी सितंबर माह में भी आयकरदाता अपना आयकर जमा कर रहे है। इसके लिए उन्हे आय के हिसाब से विलंब शुल्क देना पड रहा है। इस बारे में बताया गया कि आयकर जमा करने की अंतिम तिथी 31 अगस्त थी लेकिन जो लोग निर्धारित समय पर आयकर जमा नही कर सके थे उनके लिए एक और रास्ता खोल दिया गया था, जिसके अंतर्गतर वह सितम्बर माह में भी विलंब शुल्क के साथ अपना आयकर जमा कर सकते है। बताया गया कि पांच लाख की आय तय सीमा तक जहां विलंब शुल्क एक हजार है तो वहंी पांच लाख के ऊपर की आय पर पांच हजार विलंब शुल्क जमा की जा रही है। बताया गया कि सितंबर महीने के बाद यदि आयकर जमा करने के बाद कोई त्रुटि शेष रह जाती है तो इसके लिए अगले माह अक्टूबर में संशेधित रिटर्न का भी अवसर दिया जा रहा है।

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