कानपुर। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, कानपुर नगर अंजनीश प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में ‘एक जनपद एक व्यंजन योजना (ODOP)’ संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत जनपद कानपुर नगर के लिए ‘समोसा, लड्डू एवं मलाई मक्खन’ उत्पाद में कार्यरत अथवा इनसे संबंधित उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों एवं इकाइयों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। योजना के तहत शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है तथा उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के लिए वित्त पोषण का प्रावधान है। आवेदक किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए तथा भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा।
योजनांतर्गत परियोजना लागत के आधार पर मार्जिन मनी उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 6.25 लाख रुपये, जो भी कम हो, मार्जिन मनी अनुमन्य होगी। 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर 6.25 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी अनुमन्य होगी। 50 लाख रुपये से 150 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर 10 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी अनुमन्य होगी। वहीं, 150 लाख रुपये से अधिक की परियोजना लागत वाली इकाइयों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख रुपये तक, मार्जिन मनी अनुमन्य होगी।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन शामिल हैं, के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट msme.up.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं।
