कानपुर। पुलिस उपायुक्त यातायात रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आगामी मांगलिक कार्यों एवं विवाह समारोहों के दृष्टिगत सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बैंड एवं डीजे साउंड प्रबंधकगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए ताकि आगामी विवाह सत्र के दौरान शहर में यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके।
मुख्य दिशा-निर्देशः
लाइटिंग वाहनों की आवाजाही: डीजे/बैंड की लाइटिंग एवं साउंड वाहन सड़क पर 2/3 लेन खाली छोड़कर केवल एक ही लेन (1/3) में चलेंगे, ताकि यातायात बाधित न हो।
बैंड/डीजे कर्मियों के संबंध में दिशा-निर्देशः
बैंड संचालक प्रबंधकगण अपने सभी लाइटिंग एवं साउंड संचालन में लगे कर्मियों को यातायात नियमों एवं शासन की गाइडलाइन के संबंध में पूर्व में ब्रीफ (अवगत) कराएँगे।
आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकताः
बैंड डीजे वाहन चलते समय इमरजेंसी वाहनों (एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस आदि) को तुरंत रास्ता दिया जाएगा।
वाहनों की वैधता:
डीजे एवं बैंड के सभी वाहन शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुरूप होने चाहिए। जो वाहन नियमों के अनुसार होंगे, उन्हें अनावश्यक रूप से पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा।
साउंड एवं समय का पालनः
डीजे एवं बैंड संचालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा एवं समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वे यातायात नियमों का पालन करें एवं किसी भी असुविधा की स्थिति में ट्रैफिक कण्ट्रोल / हेल्पलाइन नंबर । ट्रैफिक कंट्रोल रूम: 9305104340, ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर: 9305104387 पर संपर्क करें।
