आधार, पैन से नहीं माने जाएंगे भारतीय नागरिक! – ये दस्तावेज़ होगा वैध…….

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के नागरिकों के जांच के बाद देश से बाहर क रास्ता दिखाया गया. इसके बाद सरकार ने कहा है कि आधार, पैन, राशन कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है. ये केवल प्रशासनिक संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं. इसके अलावा सरकार ने ये भी बताया है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र हैं. इसकी एक लिस्ट भी बनाई गई है.

बता दें कि केंद्र ने ये निर्णय ऐसे समय पर लिया है जब अवैध विदेशी नागरिकों ने सत्यापन के दौरान आधार, राशन और पैनकार्ड दिखाया था. ऐसे में सरकार ने कहा कि हर दस्तावेज का इस्तेमाल किसी की नागरिकता को सत्यापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड को पहचान और निवास का प्रमाण मानता है, लेकिन नागरिकता का नहीं. यही बात पैन और राशन कार्ड पर भी लागू होती है. पैन कार्ड कर उद्देश्यों के लिए काम आते हैं और राशन कार्ड का उपयोग खाद्य वितरण के लिए किया जाता है, जिनमें से कोई भी नागरिकता की पुष्टि नहीं करता है.

बता दें कि सरकार जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को भारतीय नागरिकता को दर्शाने वाला दस्तावेज़ मानती है. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अधिनियम, 1969, सक्षम अधिकारियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की क्षमता प्रदान करता है, जो भारत के भीतर जन्म के दावों के आधार पर नागरिकता को मान्य करता है. वहीं निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो यह प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास कर चुका है, जो भारतीय नागरिकता रखने के दावों को और पुष्ट करता है. इसके अलावा सरकारी नौकरी, पासपोर्ट, या अदालत में नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य है.

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