कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है। साथ ही, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 2 आरोपितों की गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने 2 सितंबर को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित कर लिया था। जिसका फैसला आया है। बताया जा रहा है कि 3 दिन में ज़मानत दाखिल कर वह बाहर आ जाएंगे।
आपको बता दें कि गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में भी उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच इरफान की याचिका मंजूर करते हुए उनके भाई रिजवान और एक साथ इजराइल को भी राहत दी है। रिजवान की याचिका भी मंजूर हो गई है। इरफान दो साल से जेल की सलाखों में हैं। कानपुर की सीसीमऊ सीट से इरफान विधायक थे। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। उपचुनाव में इरफान की पत्नी ही यहां से विधायक चुनी गई थीं।
क्या था पूरा मामला
इरफान सोलंकी के बारे में जानिए
दोनों ही चुनाव में वह सपा के टिकट पर सीसामऊ सीट से चुनाव लड़े थे। 2022 में भी सोलंकी को इसी सीट पर जीत मिली थी। साल 2003 में इरफान सोलंकी की नसीम सोलंकी के साथ शादी हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा और दो बेटियां हैं। पेशे से कारोबारी इरफान सोलंकी का लेदर का कारखाना भी है।