पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिली जमानत

कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है। साथ ही, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 2 आरोपितों की गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने 2 सितंबर को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित कर लिया था। जिसका फैसला आया है। बताया जा रहा है कि 3 दिन में ज़मानत दाखिल कर वह बाहर आ जाएंगे।

आपको बता दें कि गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में भी उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच इरफान की याचिका मंजूर करते हुए उनके भाई रिजवान और एक साथ इजराइल को भी राहत दी है। रिजवान की याचिका भी मंजूर हो गई है। इरफान दो साल से जेल की सलाखों में हैं। कानपुर की सीसीमऊ सीट से इरफान विधायक थे। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। उपचुनाव में इरफान की पत्नी ही यहां से विधायक चुनी गई थीं।

क्या था पूरा मामला

जाजमऊ थाने के इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में इरफान सोलंकी को गैंग का लीडर बताया गया था। वर्तमान में, इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में और रिजवान सोलंकी व इजराइल आटेवाला कानपुर जेल में बंद थे। इस जमानत के बाद अब ये सभी रिहा हो सकेंगे।

इरफान सोलंकी के बारे में जानिए

इरफान सोलंकी राजस्थान के अजमेर में 5 जून, 1979 को हाजी मुश्ताक सोलंकी के घर जन्मे। राजनीति इरफान को विरासत में मिली है। उनके पिता मुश्ताक सोलंकी मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे हैं। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सोलंकी ने पहली बार साल 2007 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आर्य नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा। वह इस चुनाव में सपा को जीत दिलाने में सफल रहे। इसके बाद 2012 में और 2017 की मोदी लहर में भी सोलंकी को कोई हरा नहीं पाया।

दोनों ही चुनाव में वह सपा के टिकट पर सीसामऊ सीट से चुनाव लड़े थे। 2022 में भी सोलंकी को इसी सीट पर जीत मिली थी। साल 2003 में इरफान सोलंकी की नसीम सोलंकी के साथ शादी हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा और दो बेटियां हैं। पेशे से कारोबारी इरफान सोलंकी का लेदर का कारखाना भी है।

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