‘गैर इस्लामिक है इमरान-बुशरा बीबी का निकाह’, PAK कोर्ट ने सुनाई 7 साल कैद की सजा

ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री को खत्म करने पर तुला हुआ है. इसी कड़ी में एक और झटका देते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी को सजा सुनाई गई है. इमरान और बुशरा बीबी को ‘गैर-इस्लामिक निकाह’ मामले में सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई है. इस निकाह को कोर्ट की तरफ से अवैध करार दिया गया है. इमरान तोशाखाना केस में पहले से ही जेल में हैं. बताया गया है कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इमरान के इस्लामाबाद वाले घर ‘बानी गाला’ में ही रखा जाएगा. और इस घर के एक हिस्से को जेल में बदल दिया गया है. उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है.

यह फैसला कोर्ट ने अदियाला जेल में बंद इमरान खान के निकाह के खिलाफ दायर एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए दिया है. इसे गैर-इस्लामिक निकाह बता दिया गया और मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोनों पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. फैसला सुनाए जाने के समय इमरान खान और बुशरा बीबी अदालत में ही मौजूद थे.

यह मामला किसी और ने नहीं दर्ज कराया था बल्कि बुशरा बीबी के पहले पति खावर मनेका ने कराया था. आरोप लगाया गया था कि बीबी ने दो विवाहों के बीच अनिवार्य अंतराल यानी ‘इद्दत’ की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है. मनेका ने बीबी और पीटीआई के संस्थापक इमरान पर शादी से पहले व्यभिचारी संबंध में होने का भी आरोप लगाया है. निचली अदालत ने अडियाला जेल में 14 घंटे लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार रात सुनवाई पूरी की थी.

बुशरा के निवास को उप-जेल बनाया
इस फैसले के बाद तुरंत ऐलान हुआ कि मुख्य आयुक्त इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र ने आदेश दिया है कि दोषी बुशरा बीबी के निवास को अगले आदेश तक उप-जेल बनाया जाएगा. यानि कि जिस घर में वे दुल्हन बनकर आई थीं, उसी ओके जेल बना दिया गया है. इससे पहले तोशाखाना और साइफर में भी इमरान खान को कुल 24 साल जेल की सजा हो चुकी है. वहीं बुशरा बीबी को भी अदालत ने तोशाखाना मामले में जेल की सजा सुनाई है. उन्हें इस गैर इस्‍लामिक शादीपर 50-50 लाख का जुर्माना भी देना होगा.

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