मथुरा शाही ईदगाह विवाद: SC ने हिंदू पक्ष को दी राहत, मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने हिंदू पक्ष को राहत दी है. दरअसल, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद केस में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सभी लोअर कोर्ट में चल रहे 15 मुकदमों को ट्रांसफर करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. साथ ही मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी रोक की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया है. इससे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है

SC ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद केस से जुड़े सभी मामलों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर लिया था. हाईकोर्ट ने तब कहा था कि सभी मुकदमे एक जैसे हैं और इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है. ऐसे में अदालत के समय को बचाने के लिए बेहतर यही होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो. हाईकोर्ट के इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

मस्जिद के सर्वे पर जारी रहेगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कहा कि अभी मस्जिद के सर्वे पर रोक बढ़ाई जा रही है. मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद केस में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई टाल दी है. इस केस पर अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका पर नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा.

दो जजों की बेंच करेगी सुनवाई

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है, जहां फिलहाल इस पर सुनवाई टल गई है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दायर मुकदमे की मेन्टेनेबिलिटी पर सवाल खड़े करने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करने जा रहा है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ईदगाह मस्जिद सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी थी. इस मामले पर कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई जारी रहेगी. लेकिन, सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक जारी रहेगी.

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