गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त की संपत्ति की जाएगी कुर्क

कानपुर। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के आदेशानुसार मु0अ0सं0 274/25 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में नामित अभियुक्त अवनीश दीक्षित पुत्र ओमप्रकाश दीक्षित निवासी 128/ 65 H ब्लॉक, थाना किदवई नगर की चल/अचल संपत्ति को 10/02/2025 को धारा 14 (1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत राज्य के पक्ष में कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
उक्त संपत्ति की सरकारी दर से अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ 68 लाख 48 हजार 850 रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा संगठित अपराध एवं अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की नीति के तहत की गई है।
पुलिस आयुक्त द्वारा पारित आदेश के तहत यह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे अपराध और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम संभव हो सके।

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