दिल्ली वक्फ बोर्ड ने गुरुद्वारे की जमीन पर ठोका था दावा, सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि एक परिसर का इस्तेमाल गुरुद्वारे के तौर पर किया जा रहा है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने वक्फ बोर्ड की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उसकी याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील की थी। जस्टिस शर्मा ने कहा कि बोर्ड को खुद ही अपना दावा छोड़ देना चाहिए था। हालांकि, बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने कहा कि निचली अदालतों ने माना था कि वहां मस्जिद थी लेकिन अब वहां किसी तरह का गुरुद्वारा है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि किसी तरह का नहीं। एक उचित ढंग से काम करने वाला गुरुद्वारा। एक बार गुरुद्वारा बन जाए तो उसे रहने दें। वहां पहले से ही एक धार्मिक संरचना काम कर रही है। आपको खुद ही उस दावे को छोड़ देना चाहिए। वक्फ बोर्ड के अनुसार शाहदरा में विवादित मस्जिद मस्जिद तकिया बब्बर शाह थी। बोर्ड का दावा है कि यह मस्जिद अनादि काल से अस्तित्व में है और धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित थी। हालांकि, प्रतिवादी ने तर्क दिया था कि संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है क्योंकि संपत्ति के मालिक मोहम्मद अहसान ने इसे 1953 में उसे बेच दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया था।

हाई कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी 1947-48 से इस संपत्ति पर काबिज था। यह भी सच है कि प्रतिवादी इस संपत्ति की खरीद के सबूत के तौर पर कोई भी मालिकाना हक का दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, फिर भी यह किसी भी तरह से वादी को लाभ नहीं पहुंचाता, जिसे अपना मामला खुद ही स्थापित करना है और कब्जे का आदेश प्राप्त करने के लिए इसे साबित करना है।

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