खान सर सरेंडर नहीं करेंगे, आरोपों पर क्या बोले उनके वकील?

बिहार में उनके कोचिंग इंस्टिट्यूट में इस हफ्ते हुई गोलीबारी की घटना के मामले में शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान (जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है) पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। उनके वकील अरविंद कुमार मव्वर ने शनिवार को यह जानकारी दी।

वकील ने कहा कि वह सोमवार को अग्रिम जमानत (anticipatory bail) के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा, “कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने का समय शनिवार को खत्म हो गया था, इसलिए हम इसे सोमवार को दाखिल करेंगे।”

खान सर के खिलाफ दर्ज FIR के बारे में वकील ने कहा कि यह उन्हें फंसाने और बदनाम करने की कोशिश है।

यह घटना मंगलवार शाम पटना में खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) इंस्टिट्यूट के बाहर गोलीबारी के बाद हुई है। सूत्रों के मुताबिक, मुसल्लहपुर हाट इलाके में इंस्टिट्यूट के पास पांच से छह राउंड गोलियां चलाई गईं।

शुरुआती सबूतों से पता चला कि यह घटना इलाके के कोचिंग इंस्टिट्यूट के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ी है। खान सर ने हमले के लिए पास के कोचिंग सेंटर को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हमलावरों ने ऑफिस में तोड़फोड़ की और गोलीबारी की।

अपने इंस्टिट्यूट पर हुए हिंसक हमले के मुख्य कारण के बारे में पूछे जाने पर खान सर ने कहा, “उनका कहना है कि आप कम फीस में क्यों पढ़ा रहे हैं। मुख्य बात यही है कि इतनी कम फीस में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए।”

हालांकि, KGS के प्रतिद्वंद्वी ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टिट्यूट ने खान सर पर आरोप लगाया कि उन्होंने यह पूरी घटना पब्लिसिटी स्टंट और अपने प्रतिस्पर्धियों को फंसाने की सोची-समझी साजिश के तहत रची थी।

इस मामले में गुरुवार को एक बड़ा मोड़ आया, जब KGS से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया गया। एक वीडियो में कथित तौर पर दिखाया गया था कि खान सर के इंस्टिट्यूट के बाहर उन्हीं लोगों ने गोली चलाई थी। एक गार्ड ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी।

शुक्रवार को, गोलीबारी से जुड़े मामले में खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। गोलीबारी की घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियारों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

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