छात्रवृत्ति आवेदन से पहले दुरुस्त करा लें आधार, बैंक खाता और दस्तावेजों की त्रुटियां

कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2026-27 के सफल क्रियान्वयन के संबंध में जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्कॉलरशिप योजना के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना हजारों विद्यार्थियों के सपनों से जुड़ी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद के 1,06,523 विद्यार्थियों को लगभग 300 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई गई। गत वर्ष सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 43,219 विद्यार्थियों, पिछड़ा वर्ग के 54,441 विद्यार्थियों तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 8863 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पात्र विद्यार्थियों का बैंक खाता समय से खुलवाना सुनिश्चित किया जाए। सभी शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थियों को बैंक खाता खुलवाने के लिए प्रेरित करें। आधार एवं पैन नंबर का लिंक होना अनिवार्य है। बैंक खाते की एनपीसीआई मैपिंग होगी तथा बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि छात्रवृत्ति आवेदन के लिए पिता का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यदि पिता का निधन हो चुका है तो माता का आय प्रमाण पत्र तथा माता-पिता दोनों के न होने पर अभिभावक का आय प्रमाण पत्र लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी किसी भी दशा में अपना स्वयं का आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ न लगाएं। यदि कोई विद्यार्थी अपना आय प्रमाण पत्र लगाएगा तो उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले सभी विद्यार्थी समय रहते आधार कार्ड से संबंधित त्रुटियों का संशोधन करा लें, जिससे बैंक खाता आसानी से खुल सके।
समाज कल्याण अधिकारी शिवम सागर ने बताया कि पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत पूर्व दशम शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थानों को अपना मास्टर डाटा सत्यापन 5 अगस्त से पूर्व पूरा करना है, जबकि दशमोत्तर वाले शैक्षणिक संस्थान 15 अगस्त तक मास्टर डाटा का सत्यापन करें। पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नए आवेदन 11 अगस्त से 21 सितंबर तक किए जा सकेंगे, जबकि नवीनीकरण के आवेदन 11 अगस्त से 25 अगस्त के मध्य किए जा सकेंगे। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत नए आवेदन 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के मध्य तथा नवीनीकरण के आवेदन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य किए जा सकेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदन करते समय विद्यार्थी डाटा अत्यंत सावधानी से भरें। यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन पत्र में कोई भी आवश्यक प्रविष्टि अथवा अभिलेख छूटने न पाए। उन्होंने योजना की नियमित समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समयावधि में समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराई जाएं, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप जरूरतमंद विद्यार्थियों की पढ़ाई में समय पर सहायता सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन, समाज कल्याण अधिकारी शिवम सागर, एडीआईओएस प्रशांत द्विवेदी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिनिधि एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

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