न्यायिक व पुलिस अधिकारियों ने पॉक्सो, गुड टच-बैड टच और साइबर सुरक्षा की दी जानकारी

  • स्कूलों में लगी कानून की पाठशाला, छात्र-छात्राओं ने सीखे सुरक्षा के गुर
कानपुर। स्कूली छात्र-छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर के तत्वावधान में सोमवार को शहर के विभिन्न स्कूलों में पॉक्सो अधिनियम जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रार्थना सभाओं एवं विशेष सत्रों में न्यायिक और पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर पॉक्सो अधिनियम, बाल सुरक्षा, गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा तथा आपातकालीन हेल्पलाइन के संबंध में जानकारी दी।
ज्ञान भारती बालिका इंटर कॉलेज, बिरहाना रोड में अपर जिला जज राकेश त्रिपाठी ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक संरक्षण के बारे में बताया। उन्होंने किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार अथवा उत्पीड़न की स्थिति में भय या संकोच के बजाय अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को तत्काल जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्या नीतू शर्मा, शिक्षिकाएं एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।
श्री सनातन धर्म सरस्वती बालिका विद्यालय, कौशलपुरी में अपर जिला जज राकेश तिवारी एवं सिद्धार्थ सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त ज्योतिश्री तथा नजीराबाद थाना प्रभारी पवन सिंह ने छात्राओं से संवाद किया। उन्हें पॉक्सो अधिनियम के साथ साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस एवं अन्य सहायता सेवाओं से संपर्क करने के तरीकों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष वीरेन्द्र मित्तल, प्रधानाचार्या पूजा मिश्रा सहित शिक्षक एवं छात्राएं उपस्थित रहे।
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, विजय नगर में आयोजित बाल सुरक्षा एवं पॉक्सो अधिनियम जागरूकता कार्यक्रम में अपर जिला जज पीयूष सिद्धार्थ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत वर्मा ने छात्राओं को गुड टच और बैड टच के अंतर, बाल अधिकारों तथा कानूनी संरक्षण के बारे में बताया। विभिन्न विधिक एवं पुलिस हेल्पलाइन के उपयोग और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी समझाई गई।
ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन, जवाहर नगर में राकेश सिंह एवं शिव शंकर दोहरे ने विद्यार्थियों को बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी अधिकारों और पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराया। विद्यार्थियों को किसी भी असुरक्षित परिस्थिति में चुप न रहने तथा अभिभावक, शिक्षक अथवा संबंधित संस्था तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया।
बीएनएसडी इंटर कॉलेज में विजय कुमार गुप्ता एवं समृद्धि मिश्रा ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों को प्राप्त कानूनी संरक्षण, बाल अधिकारों तथा शिकायत एवं सहायता प्राप्त करने की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनों की व्यावहारिक जानकारी देने के साथ उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ताकि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न अथवा असुरक्षित परिस्थिति में वे बिना भय और संकोच के सहायता प्राप्त कर सकें।

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