कोटेदार पूरा राशन न दें, कालाबाजारी करे तो कार्ड धारक करें शिकायत : जिला पूर्ति अधिकारी

कानपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद कानपुर नगर के समस्त ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि खाद्यायुक्त महोदय के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार माह मई, 2025 में दिनांक 09 मई, 2025 से 25 मई, 2025 के मध्य उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण सम्पन्न होगा।
उन्होंने बताया कि वितरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2025 के वितरण के पश्चात उचित दर दुकान स्तर पर उपलब्ध अवशेष बाजरा की मात्रा को सम्मिलित करते हुए, जनपद कानपुर नगर में अन्त्योदय परिवारों को प्रति कार्डधारक 14 कि०ग्रा० गेहूं तथा 20 कि०ग्रा० चावल व 01 कि०ग्रा० बाजरा (उपलब्धतानुसार) कुल 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न का वितरण कराया जायेगा। प्रत्येक दशा में बाजरा (उपलब्धतानुसार) का वितरण कराया जायेगा। प्रत्येक दशा में चावल एवं बाजरा को मिलाकर वितरण स्केल को यथावत (21 कि०ग्रा० प्रति कार्ड) रखा जायेगा। बाजरा की मात्रा समाप्त होने पर शेष अन्त्योदय कार्डधारकों के मध्य प्रतिकार्ड 14 कि०ग्रा० गेहूँ, 21 कि०ग्रा० चावल (कुल 35 कि०ग्रा०) खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क कराया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को माह अप्रैल, 2025 के वितरण के पश्चात उचित दर दुकान स्तर पर उपलब्ध अवशेष वाजरा व ज्वार की मात्रा का वितरण कराया जाना है, तत्क्रम में जनपद कानपुर नगर में 01 कि०ग्रा० ज्वार प्रति यूनिट (उपलब्धतानुसार) चावल के स्थान पर, 02 कि०ग्रा० चावल तथा 02 कि०ग्रा० गेहूँ का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। ज्वार की मात्रा समाप्त होने पर ज्वार के स्थान पर चावल का वितरण किया जायेगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के मध्य प्रत्येक दशा में चावल व ज्वार को मिलाकर वितरण स्केल को 03 कि०ग्रा० प्रति यूनिट तथा गेहूँ का वितरण स्केल 02 कि०ग्रा० प्रति यूनिट रखा जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न के वितरण की अंतिम तिथि दिनांक 25 मई, 2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वैरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूँ व चावल, बाजरा एवं ज्वार का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार आवंटित खाद्यान्न का उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक दशा में निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न का ही उठान एवं वितरण किया जायेगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खाद्यान्न का डाइवर्जन या कालाबाजारी आदि न हो। उन्होंने बताया कि यदि किसी कार्डधारक को निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो तो, इस सम्बन्ध में शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी से व सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से कर सकते हैं।

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