साफ किया जाएगा ‘शिवलिंग’ वाला वजूखाना, ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ‘वज़ुखाना टैंक’ की सफाई की अनुमति दी, जिसे मई 2022 से सील कर दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने वाराणसी के एसडीएम को टैंक की सफाई की निगरानी करने का निर्देश दिया। पीठ ने टैंक की सफाई की याचिका तब स्वीकार कर ली जब हिंदू याचिकाकर्ताओं और मस्जिद समिति दोनों ने कहा कि इसकी आवश्यकता है क्योंकि सीलिंग के कारण जमा हुआ पानी गंदा हो गया है और टैंक में रहने वाली मछलियां मर गईं।

हिंदू पक्ष ने इस साल की शुरुआत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि 12 से 25 दिसंबर, 2023 के बीच मरी हुई मछलियों के कारण ‘वज़ुखाना टैंक’ स्थल पर गंदगी जमा हो गई थी। ‘वज़ूखाना’ वह जलाशय है जहां श्रद्धालु नमाज़ अदा करने से पहले स्नान करने जाते हैं। एक संरचना की खोज के बाद, जिसे हिंदू पक्ष ने ‘शिवलिंग’ और मुस्लिम पक्ष ने ‘फव्वारा’ होने का दावा किया था, 16 मई, 2022 से इसे सील कर दिया गया है। यह काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद के अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान पाया गया था।

आज संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, मस्जिद समिति के वकील, वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी ने पीठ से कहा कि मुस्लिम पक्ष ने भी टैंक की सफाई की अनुमति देने के लिए वाराणसी अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, लेकिन उन्होंने कहा, “अदालत के पिछले आदेशों का पालन किया जाना चाहिए।

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