कानपुर नगर में 10 से 25 अक्टूबर तक होगा मुफ्त राशन का वितरण

  • पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उपलब्धता के अनुसार चावल के स्थान पर मिलेगा मक्का, आधार प्रमाणीकरण न होने पर अंतिम दिन ओटीपी से भी मिलेगा राशन

कानपुर। जिला पूर्ति अधिकारी, कानपुर नगर ने जनपद के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के अन्त्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अक्टूबर 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक कराया जाएगा।

पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों को मक्का की उपलब्धता के अनुसार चावल के स्थान पर मक्का वितरित किया जाएगा। निर्धारित व्यवस्था के तहत प्रति यूनिट कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें दो किलोग्राम गेहूं, दो किलोग्राम चावल के स्थान पर एक किलोग्राम मक्का तथा शेष खाद्यान्न निर्धारित अनुपात के अनुसार शामिल होगा। मक्का का स्टॉक समाप्त होने पर शासन के निर्देशों के अनुसार गेहूं एवं चावल का वितरण किया जाएगा। जिन उचित दर दुकानों पर मक्का उपलब्ध नहीं है, वहां पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा।

खाद्यान्न वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उचित दर विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन वितरित कर सकेंगे। वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से भी निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उचित दर दुकानों पर राशन वितरण का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। ई-पॉस मशीन से जारी वितरण पर्ची पर गेहूं, चावल एवं मक्का का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। अधिकारियों एवं उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरित करने, कालाबाजारी एवं खाद्यान्न के डायवर्जन पर रोक लगाने तथा किसी भी पात्र लाभार्थी को अनुमन्य खाद्यान्न से वंचित न रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर कार्डधारक संबंधित उपजिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अथवा पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं।

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