बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी, भ्रामक विज्ञापन चलाने का आरोप

केरल की एक अदालत ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में योग चिकित्सक बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और दिव्य फार्मेसी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पलक्कड़ में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वितीय ने व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी होने के बावजूद अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने के बाद 16 जनवरी को वारंट जारी किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता अनुपस्थित है। सभी आरोपी अनुपस्थित हैं। सभी आरोपियों को जमानती वारंट दिया गया है।

यह मामला पतंजलि आयुर्वेद की सहायक कंपनी दिव्य फार्मेसी द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसने कथित तौर पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का उल्लंघन किया था। विज्ञापनों पर बीमारियों के इलाज के बारे में निराधार दावे करने और एलोपैथी सहित आधुनिक चिकित्सा को अपमानित करने का आरोप है। इसी तरह का एक मामला कोझिकोड में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है।

पतंजलि और उसके संस्थापकों को अपने विज्ञापनों के कारण पिछले दो वर्षों में कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस मुद्दे ने तब राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ याचिका दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके विज्ञापनों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया और भ्रामक दावों के लिए अदालत की अवमानना ​​​​का नोटिस जारी किया। रामदेव और बालकृष्ण के सुप्रीम कोर्ट में पेश होने और उनके सार्वजनिक माफी मांगने के बाद कोर्ट ने पतंजलि को अखबारों में माफीनामा प्रकाशित करने का आदेश दिया। हालाँकि, अदालत ने 1945 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स के तहत कड़ी कार्रवाई नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना भी की।

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