कोई दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता, योगी के बुलडोजर पर सुप्रीम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह देश भर में विध्वंस कार्रवाइयों के लिए बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर उचित दिशानिर्देश जारी कर सकता है। शीर्ष अदालत चाकू मारने के आरोपी लड़के के परिवार के घर को ध्वस्त करने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव मांगे। जस्टिस गवई ने कहा कि सभी पक्षों के सुझाव आने दीजिए। हम अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी करेंगे> सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 सितंबर को तय की है।

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