- नए नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के आवेदन मौके पर होंगे स्वीकार
कानपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम जनपद में संचालित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इसके अंतर्गत 18 जनवरी 2026 को जनपद के सभी 3770 बूथों पर प्रकाशित आलेख्य निर्वाचक नामावली का सार्वजनिक वाचन कराया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी बूथ लेवल अधिकारी निर्धारित तिथि को प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहेंगे। इस दौरान 06 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची के साथ-साथ गणना अवधि में अप्राप्य श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं तथा अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट मतदाताओं से संबंधित प्रविष्टियों का भी सार्वजनिक वाचन किया जाएगा।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि के अंतर्गत पात्र नागरिकों से नए मतदाता पंजीकरण, नाम अपमार्जन और प्रविष्टियों में संशोधन से संबंधित आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जिन नागरिकों की आयु 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है अथवा जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे प्रारूप-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नाम अपमार्जन के लिए प्रारूप-7 तथा नाम, आयु, लिंग, फोटो, पता परिवर्तन अथवा डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र से संबंधित संशोधन के लिए प्रारूप-8 निर्धारित है। एनआरआई मतदाताओं के लिए प्रारूप-6ए का प्रावधान है। सभी प्रारूप संबंधित बीएलओ के पास उपलब्ध रहेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस विशेष अभियान के अंतर्गत सभी पात्र आवेदक 6 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय या बीएलओ के पास आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर की अर्हता तिथियों के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के आवेदन भी नियमानुसार स्वीकार किए जाएंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त आवेदनों से संबंधित सूचियां प्रारूप-9, 10, 11, 11-क एवं 11-ख के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर की आधिकारिक वेबसाइट kanpurnagar.nic.in/deo-portal/ पर देखी जा सकती हैं।
