बृजभूषण सिंह का गुनाह सजा के काबिल, जानें रेसलर्स विवाद में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में क्या कहा

दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। छह पहलवानों द्वारा दायर शिकायतों की जांच के बाद अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में सिंह पर धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (एक महिला की विनम्रता को अपमानित करना), 354 ए (यौन उत्पीड़न); और 354 डी (पीछा करना) लगाई गई है।

छह में से दो मामलों में सिंह पर धारा 354, 354ए और 354डी के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि चार मामले धारा 354 और 354ए के तहत हैं उनमें पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 13 जून को दाखिल आरोपपत्र में अदालत से सिंह और गवाहों को तलब करने का अनुरोध किया गया है। आरोपपत्र में कहा गया है कि आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है और आरोपपत्र के साथ संलग्न गवाहों की सूची में नामित गवाहों को उनके नाम के साथ उल्लिखित दस्तावेजों के साथ परीक्षण के लिए बुलाया जा सकता है।

अपनी पूछताछ में, सिंह ने सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि वह कभी भी पहलवानों से नहीं मिले थे और उनके पास उनके फोन नंबर नहीं थे। पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की 15 घटनाओं का आरोप लगाया है जिसमें अनुचित तरीके से छूना, डराना-धमकाना समेत पीछा करना शामिल है। आरोप पत्र में गवाहों के पुष्ट बयानों के साथ पहलवानों के विशिष्ट आरोपों का विवरण दिया गया है। तीन पहलवानों का दावा है कि बृज भूषण शरण सिंह सांस लेने की जाँच करने के बहाने पहलवानों के स्तन को छूते थे और शर्ट के नीचे अपना हाथ डालते थे।

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