महिला कल्याण विभाग कानपुर द्वारा पॉस्को अधिनियम पर किया गया जागरूकता कार्यक्रम

कानपुर। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “संकल्प” हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन के अंतर्गत सितंबर माह में 10 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के तहत दयानंद गर्ल्स महाविद्यालय में महिला कल्याण विभाग कानपुर द्वारा पॉस्को अधिनियम पर  कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें महिला कल्याण विभाग से जिला मिशन समन्वयक मोनिका यादव उपाध्याय ने पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत बाल सभा, बाल विवाह, बाल यौन शोषण की रोकथाम, बच्चों के अधिकार पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम के बारे में बताया गया।
जिसमें  संक्षेप में, बाल सभाएँ न केवल बच्चों को ज्ञान और कौशल प्रदान करती हैं, बल्कि समुदायों में बाल संरक्षण के प्रति एक मजबूत और सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं, जो बाल विवाह और बाल शोषण जैसी हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही  महिला  हेल्पलाइन नंबर और पॉक्सो अधिनियम पर प्रकाश डाला गया। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना,  मुख्यमंत्री बाल योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर एवं टोल फ्री नंबरों का कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, पंपलेट वितरण कर छात्र-छात्राओं को विशेष जानकारी दी गई।
कार्यक्रम मे महिला कल्याण विभाग से जेंडर स्पेशलिस्ट शैल शुक्ला एवं रागनी श्रीवास्तव और विद्यालय से निदेशक प्रो अर्चना वर्मा प्रधानाचार्य, प्रो वंदना निगम, विद्यालय मिशन शक्ति से डॉ संगीता सिरोही, नूर खान व अन्य शिक्षिकाएं आदि उपस्थित रहे।

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