- अधिक से अधिक वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के दिए निर्देश
कानपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के मार्गदर्शन तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर की अध्यक्षता में 12 सितम्बर 2026 (द्वितीय शनिवार) को दीवानी न्यायालय परिसर, कानपुर नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, सिविल वाद, पारिवारिक वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, एन.आई. एक्ट से संबंधित वाद तथा राजस्व संबंधी मामलों सहित अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में जनपद न्यायालय के प्रथम तल स्थित मीटिंग हॉल में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत रश्मि सिंह ने की।
बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, मध्यस्थता-3.0 सुभाष सिंह, ए.डी.एम. (जे) बिन्दु लता, ए.डी.एम. सिटी, कानपुर नगर/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत (प्रशासन) आलोक गुप्ता, एडिशनल डी.सी.पी./नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत (पुलिस विभाग) स्नेहा तिवारी, अग्रणी जिला प्रबंधक एवं लीड बैंक प्रबंधक आदित्य चन्द्रा तथा जनपद कानपुर नगर के विभिन्न बैंकों के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को नियत कर उनका प्रभावी ढंग से निस्तारण कराने पर विशेष जोर दिया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर अभिनव तिवारी ने अधिकारियों एवं बैंक पदाधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक वादों को लोक अदालत के लिए नियत किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक नियत वादों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, तब तक निस्तारण की संख्या बढ़ाना संभव नहीं होगा। उन्होंने छोटी-छोटी समस्याओं एवं विवादों का भी सुलह-समझौते के माध्यम से त्वरित समाधान कराने पर जोर दिया।
उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि शाखाओं में आने वाले ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही ऐसे मामलों को चिन्हित किया जाए, जिनका आपसी सहमति एवं उचित शर्तों के आधार पर समाधान संभव है। बैंक स्तर तथा पुलिस-प्रशासन के स्तर से संबंधित पक्षकारों को समय से नोटिस उपलब्ध कराकर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के लिए प्रेरित किया जाए।
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक से अधिक पात्र पक्षकारों को लोक अदालत का लाभ दिलाया जाए तथा मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।
राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अथवा जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। अधिकारियों ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों से सक्रिय सहयोग एवं समन्वय की अपेक्षा की।
