12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का होगा निस्तारण
कानपुर। पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर अभिनव तिवारी ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र के क्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर की अध्यक्षता में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 (द्वितीय शनिवार) को दीवानी न्यायालय परिसर, कानपुर नगर में किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, सिविल वाद, पारिवारिक वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) से संबंधित वाद तथा राजस्व से संबंधित अधिक से अधिक मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों एवं अधिक से अधिक मामलों को नियत कर उनके निस्तारण के संबंध में 2 सितंबर 2026 को अपराह्न 1:30 बजे जनपद न्यायालय के प्रथम तल स्थित मीटिंग हॉल में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत श्रीमती रश्मि सिंह द्वारा की जाएगी।
बैठक में एडीएम सिटी, कानपुर नगर/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत (प्रशासन), एडीसीपी/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत (पुलिस विभाग), प्रबंधक लीड बैंक, कानपुर नगर तथा जनपद के समस्त बैंक पदाधिकारी प्रतिभाग करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक वाद नियत किए जाने तथा उनका प्रभावी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिनव तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं विभागों के साथ समन्वय कर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिक संख्या में वाद नियत होने से उनके निस्तारण की संख्या में भी वृद्धि होगी। इसी उद्देश्य से बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित किया जा सके।
