कानपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदेय स्थलों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन 2 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को होगा। दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से छूटे हुए पात्र नागरिकों तथा प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम शामिल करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, मृतक अथवा अन्य कारणों से किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने के लिए फार्म-7 तथा निर्वाचक नामावली में दर्ज विवरण में संशोधन अथवा निवास स्थल परिवर्तन के लिए फार्म-8 भरा जा सकता है।
उक्त फार्म संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध हैं। फार्म-6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदक को अपनी नवीनतम फोटो, जन्मतिथि एवं निवास से संबंधित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करानी होंगी। फार्म में परिवार के किसी सदस्य के मतदाता फोटो पहचान पत्र (एपिक) की संख्या अंकित करने से आवेदन की प्रक्रिया में सुविधा हो सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि में अपने बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना तथा परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम दर्ज होने की पुष्टि अवश्य कर लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह फार्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है और इसके लिए सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।
