पनकी में बिना मानकों के चल रहा था फर्जी RO वाटर प्लांट, खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा छापा

  • 312 बोतलें सीज, रजिस्ट्रेशन किया गया  रद्द

कानपुर। शहर में आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने पनकी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक घर में बिना मानक और बिना लैब के अवैध रूप से चलाए जा रहे आर.ओ. (RO) वाटर पैकेजिंग प्लांट का भंडाफोड़ किया है। मौके से भारी मात्रा में पैकेज्ड वाटर बॉटल सीज करते हुए कारोबारी का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

घर के भीतर से हो रहा था पैकेजिंग का काला कारोबार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि पनकी के 1051, बी-ब्लॉक स्थित एक मकान में अवैध रूप से पानी की बॉटलिंग का काम किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने मकान पर छापेमारी की। जांच के दौरान पाया गया कि आतिश जायसवाल नामक व्यक्ति अपने घर के अंदर ही RO प्लांट लगाकर ‘रिवेरा’ (Rivera) ब्रांड के नाम से पानी की बोतलें पैक कर बाजार में बेचने की तैयारी कर रहा था।

जांच के लिए सैंपल लेकर 312 बोतलें सीज की गईं कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने ‘रिवेरा’ ब्रांड पानी का एक सैंपल एकत्र कर जांच (लैब एनालिसिस) के लिए भेजा। इसके साथ ही मौके पर मौजूद 312 भरी हुई पानी की बोतलों (अनुमानित कीमत ₹6,240) को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। जब्त की गई सामग्री को फिलहाल खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में दे दिया गया है।

मानकों की धज्जियां उड़ीं: न लैब, न पेस्ट कंट्रोल, न मेडिकल सर्टिफिकेट छापेमारी के दौरान प्लांट परिसर में नियमों और सुरक्षा मानकों का भारी उल्लंघन देखने को मिला:

  • जांच लैब और सिस्टम नदारद: पानी की शुद्धता जांचने के लिए परिसर में कोई लैब मौजूद नहीं थी। प्लांट में UV (अल्ट्रावायलेट) और आयनाइजेशन (Ionization) जैसे प्राथमिक शोधन सिस्टम भी नहीं पाए गए।
  • सुरक्षा रिपोर्ट गायब: पैकेजिंग मटेरियल के फूड-ग्रेड होने का सर्टिफिकेट, पानी की जैविक (Biological) व हेवी मेटल्स जांच रिपोर्ट तथा पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू (कीटनाशक अवशेष) जांच रिपोर्ट मौके पर नहीं मिली।
  • कर्मचारियों का मेडिकल और सफाई शून्य: काम करने वाले कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट, क्लीनिंग रिकॉर्ड, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड और बैच नंबर का विवरण पूरी तरह नदारद था।
  • शेड्यूल 4B का उल्लंघन: परिसर में साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब थी और यह खाद्य सुरक्षा नियम ‘शेड्यूल 4B’ के मानकों के बिल्कुल विपरीत पाई गई।

खाद्य लाइसेंस किया गया निरस्त अवैध रूप से पानी की पैकिंग कर रहे खाद्य कारोबारकर्ता आतिश जायसवाल ने पूछताछ में पैकेजिंग नियमों की जानकारी न होने की बात कही। नियमों का उल्लंघन और गंभीर कमियों को देखते हुए विभाग ने मौके पर ही उसके खाद्य पंजीकरण (Food Registration) को निरस्त कर दिया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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