Gyanvapi Case में बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को मिला तहखाने में पूजा का अधिकार

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है। ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा किए जाने संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई थी। यह निर्णय विवादित स्थल के आसपास चल रही कानूनी कार्यवाही में एक नया आयाम जोड़ता है और विवादास्पद मुद्दे के केंद्र में धार्मिक प्रथाओं पर प्रभाव डालता है। सीलबंद तहखाने में पूजा 7 दिनों की अवधि के बाद होने वाली है।

व्यासजी के तहखाने में वर्ष 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने-जाने दिया जाए। इस पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Breaking News
'जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा, इस खूबसूरत जगह को देख कर रोमांचित हूं', CM उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर | कोलकाता होटल अग्निकांड में CM सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन, जांच के लिए 5 सदस्यी SIT टीम का गठन, हादसे में 9 लोगों की मौत....... Gujarat के Bhavnagar में मिलावटी शराब पीने से 2 लोगों की मौत | सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर सुबह-सुबह ED की रेड, दिल्ली-रामपुर टू सहारनपुर, 10 जगह एक साथ छापेमारी.... बार-बार समन के बावजूद गैर-हाजिरी: Mahua के खिलाफ Court ने जारी किया Arrest Warrant | दिल्ली के टिकरी कलां में CNG पंप पर ब्लास्ट, 3 की मौत 6 घायल; गैस रिफिलिंग के दौरान ट्रक में हुआ जोरदार धमाका... Swati Maliwal का बड़ा आरोप: Arvind Kejriwal ने Delhi-Punjab को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा
Advertisement ×