धर्म परिवर्तन करिए लेकिन छिपाकर नहीं, अखबार में निकलवाएं विज्ञापन- इलाहाबाद HC

भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वह जो चाहें वह धर्म फॉलो कर सकते हैं. इसकी उन्हें पूरी स्वतंत्रता है. लेकिन चोरी-छिपे या धोखाधड़ी से होने वाले धर्म परिवर्तन के कई मामले भी देखे गए हैं. इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने धर्म परिवर्तन और उसकी प्रक्रिया पर अहम टिप्पणी की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया से धर्म परिवर्तन के लिए लोग स्वतंत्र हैं. अगर कोई अपना धर्म बदलता है तो उसे अखबार में विज्ञापन देना होगा.

कानूनी प्रक्रिया के तहत हो धर्म परिवर्तन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि कानूनी प्रकिया से हुआ धर्म परिवर्तन वैध है. लेकिन इसे छिपाकर ना किया जाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि देश में कोई भी व्यक्ति धर्म बदलने के लिए स्वतंत्र है. बशर्ते कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो.

अखबार में देना होगा धर्म बदलने का विज्ञापन

हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए शपथ पत्र और अखबार में विज्ञापन दिया जाना जरूरी है. ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धर्म परिवर्तन से कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं है. यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि कोई धोखाधड़ी या अवैध धर्म परिवर्तन नहीं है. साथ ही सभी सरकारी आईडी पर नया धर्म दिखाई देना चाहिए.

संविधान में नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Breaking News
'जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा, इस खूबसूरत जगह को देख कर रोमांचित हूं', CM उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर | कोलकाता होटल अग्निकांड में CM सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन, जांच के लिए 5 सदस्यी SIT टीम का गठन, हादसे में 9 लोगों की मौत....... Gujarat के Bhavnagar में मिलावटी शराब पीने से 2 लोगों की मौत | सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर सुबह-सुबह ED की रेड, दिल्ली-रामपुर टू सहारनपुर, 10 जगह एक साथ छापेमारी.... बार-बार समन के बावजूद गैर-हाजिरी: Mahua के खिलाफ Court ने जारी किया Arrest Warrant | दिल्ली के टिकरी कलां में CNG पंप पर ब्लास्ट, 3 की मौत 6 घायल; गैस रिफिलिंग के दौरान ट्रक में हुआ जोरदार धमाका... Swati Maliwal का बड़ा आरोप: Arvind Kejriwal ने Delhi-Punjab को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा
Advertisement ×