- यदि किसी ने बंदी का समर्थन किया तो अधिनियम-1955 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी : ओमपाल सिंह
कानपुर। औषधि निरीक्षक ओमपाल सिंह ने अवगत कराया है कि संज्ञान में आया है कि कतिपय केमिस्ट एसोसिएशन एवं व्यक्तियों द्वारा 20 मई 2026 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के अंतर्गत दवा दुकानों को बंद रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है।
उन्होंने बताया कि दवा व्यवसाय आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में दवा दुकानों का बंद होना आमजन, विशेषकर मरीजों के स्वास्थ्य एवं उपचार व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
औषधि निरीक्षक द्वारा जनपद कानपुर नगर के समस्त केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 20 मई 2026 को दवा दुकानों का नियमित संचालन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि यदि किसी संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा अनावश्यक रूप से दवा दुकानों की बंदी का समर्थन किया जाता है अथवा आवश्यक सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित संगठन अथवा व्यक्ति की होगी।
