- बच्चों को प्रवेश न देने वाले 20 प्रमुख निजी विद्यालयों को सख्त चेतावनी
- एडीएम सिटी सौरभ सिंह ने की समीक्षा, आवंटित बच्चों का तत्काल प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश
कानपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आवंटित बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करने वाले निजी विद्यालयों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में अपर जिलाधिकारी (नगर) सौरभ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में ऐसे 20 प्रमुख निजी विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को बुलाकर सख्त चेतावनी दी गई, जिनमें आरटीई के तहत आवंटित बच्चों का प्रवेश अब तक लंबित है। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित विद्यालय तत्काल बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि आरटीई के तहत पात्र बच्चों को प्रवेश देना संबंधित विद्यालयों का वैधानिक दायित्व है। विद्यालय आवंटित होने के बावजूद बच्चों को प्रवेश के लिए परेशान करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। विद्यालय प्रबंधन शासन के निर्देशों के अनुरूप लंबित प्रवेश तत्काल सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की मनमानी, टालमटोल अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में शैक्षिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के प्रवेश की स्थिति की समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। आरटीई के तहत विद्यालय आवंटित होने के बाद भी किसी पात्र बच्चे को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाएगा।
इन 20 प्रमुख निजी विद्यालयों को दी गई सख्त चेतावनी
आरटीई के तहत बच्चों का प्रवेश लंबित रखने वाले डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर एन ब्लॉक किदवई नगर, डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर ए-2 ब्लॉक किदवई नगर, डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर श्याम नगर, डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर जाजमऊ, डॉ. वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल कल्याणपुर, डॉ. वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस, डॉ. वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल कैंट, डॉ. वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल गोविंद नगर, केम्ब्रिज हाईस्कूल सिविल लाइंस, एनएलके पब्लिक स्कूल विष्णुपुरी, एनएलके पब्लिक स्कूल लिटिल स्टेप जवाहर नगर, एनएलके वेद स्कूल खलासी लाइन, तेजस हाईस्कूल नागरजी, ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल रूमा, ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल कैंट, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मैनावती मार्ग, चिल्ड्रन्स स्कूल रतनलाल नगर, यूनाइटेड पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस तथा डीपीएस कल्याणपुर को चेतावनी देते हुए आरटीई के तहत आवंटित बच्चों का प्रवेश तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सौरभ सिंह – अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर ने कहा कि
“जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जनता दर्शन में प्रायः ऐसी शिकायतें आती हैं कि कुछ निजी विद्यालय आरटीई के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। ऐसे विद्यालयों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे आवंटित बच्चों का तत्काल प्रवेश सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।”
