हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं बनेगा

  • एचएसआरपी नहीं तो पीयूसी भी नहीं, 15 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था
कानपुर। जिले में 15 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों का प्रदूषण अवमुक्त प्रमाणपत्र (पीयूसी) जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए पीयूसीसी पोर्टल पर नई तकनीकी व्यवस्था लागू कर दी है।
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। इसी क्रम में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के माध्यम से पीयूसीसी पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए गए हैं। इसके तहत 15 अप्रैल से जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होगी, उनका पीयूसी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे अपने वाहनों पर जल्द से जल्द हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें, जिससे आगे किसी प्रकार की परेशानी न हो।
एआरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिन वाहन निर्माता कंपनियों के कुछ मॉडल के लिए फिलहाल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उपलब्ध नहीं है, उन वाहनों को इस व्यवस्था से अस्थायी रूप से छूट दी गई है।

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