घरेलू हिंसा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने परिवार के सदस्यों को अंधाधुंध तरीके से फंसाने के खिलाफ दी चेतावनी

घरेलू हिंसा के मामलों को अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ संभालने की जरूरत पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी आरोपी के परिवार के सदस्यों को आपराधिक मामले में विशिष्ट आरोप के बिना व्यापक तरीके से नहीं फंसाया जा सकता है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वैवाहिक विवादों में भावनाएं चरम पर होती हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति हो सकती है जो शिकायतकर्ता के बचाव में नहीं आते हैं या उत्पीड़न की किसी भी कथित घटना के मूकदर्शक बने रहते हैं।

अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा से संबंधित आपराधिक मामलों में, शिकायतें और आरोप, जहां तक ​​संभव हो, परिवार के प्रत्येक सदस्य के खिलाफ विशिष्ट होने चाहिए, जिन पर ऐसे अपराधों का आरोप लगाया गया है और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है, अन्यथा यह परिवार के सभी सदस्यों को अंधाधुंध घसीटकर कठोर आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है। ये टिप्पणियाँ एक फैसले में प्रतिबिंबित हुईं, जिसने उन परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिनके खिलाफ एक महिला ने अपने ससुराल वालों के अलावा घरेलू हिंसा का मामला दायर किया था।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी की मौसी और चचेरे भाई के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि परिवार के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराए गए विशिष्ट कृत्यों के बिना इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। जब गुस्सा बढ़ जाता है और रिश्ते कड़वे हो जाते हैं, तो आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति भी होती है, जिसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे घरेलू विवादों को आपराधिकता का रंग दे दिया जाना चाहिए।

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