दीवानी न्यायालय के स्टे के बाद भी विवादित भूमि पर इंटरलॉकिंग के लिए जारी हुई निविदा..!

जनपद जौनपुर के केराकत विकासखंड के अंतर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के तहत केराकत ब्लॉक के कई ग्रामसभाओं में मुख्य रोड से इंटरलॉकिंग का कार्य होना है जिस हेतु निविदा मांगे जाने की सूचना दैनिक जागरण के 15 सितंबर के अंक में प्रकाशित हुआ जिसमें केराकत मुख्य मार्ग से अशोक शुक्ला के घर तक विवादित मार्ग पर इंटरलॉकिंग हेतु भी निविदा मांगी गई है जबकि उक्त मार्ग छेदी मिश्र पुत्र  स्वo शारदा मिश्र की भूमिधरी ( चक ) में जबरन बनवाया गया था, जिसपर मालिकाना हक़ और अवैध कब्ज़ा हटवाए जाने हेतु दीवानी न्यायालय जौनपुर में  मुकदमा लंबित है और उक्त  मार्ग पर दीवानी न्यायालय की तरफ से स्टे आर्डर पारित किया गया जो आदेश आने तक प्रभावी है। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियो को गुमराह करके कुछ क्षेत्र के दबंगों ने उसपर तथ्य छुपाकर इंटरलॉकिंग पास करवा लिया है जिसकी सुचना मिलते ही तहसील के अधिकारियो में हड़कंप मच गया। ऐसे में यदि विवादित  मार्ग / चक में इंटरलॉकिंग जैसा कार्य ब्लॉक स्तर से कराया जा रहा तो यह माननीय न्यायालय  के आदेश की अहवेलना होगी। जिस पर स्थानीय प्रसाशन को ध्यान देना होगा।

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