लड़की को यौन इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, Kolkata High court ने दी ये सलाह

युवाओं में खासतौर से लड़कियों में बढ़ती यौन इच्छाओं को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने युवा लड़कों को युवा लड़कियों और महिलाओं और उनकी गरिमा और शारीरिक स्वायत्ता का सम्मान करने की आदेश दिए हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ कुछ मिनट के आनंद के लिए अपनी यौन इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए।

कोलकाता हाई कोर्ट ने यह सलाह दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए दी है। हाई कोर्ट ने युवाओं को सुझाव दिया है कि वह अपनी योन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। युवाओं को अपने शरीर की गरिमा का भी ध्यान रखते हुए दूसरे लिंग के लोगों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए।

बता दें कि हाईकोर्ट ने ये सलाह एक 20 वर्षीय युवक को उसके नाबालिग प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने की आरोप में दिया है। बता दें कि मामले में ट्रायल कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल को जेल की सजा युवक को दी है। इस सजा के खिलाफ ही युवक ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट में नाबालिग लड़की ने कहा कि शारीरिक संबंध दोनों की सहमति से बने थे। लड़की ने यह भी कहा कि दोनों भविष्य में शादी करने के लिए भी तैयार थे। जानकारी के मुताबिक भारत में सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 18 वर्ष है, मगर इस मामले में लड़की नाबालिग थी इसलिए युवक को सजा दी गई। इस मामले में दोनों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी पोक्सो एक्ट लगाया गया है जिसमें दोनों की सहमति भी मान्य नहीं मानी जाती है।

इस याचिका पर जस्टिस चितरंजन दास और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की पीठ ने सुनवाई की साथ ही युवाओं को कुछ जरूरी सलाह भी दी है। हाईकोर्ट ने स्कूल में सेक्स एजुकेशन दिए जाने की अहमियत पर भी जोर दिया। पीठ ने कहा कि लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि महज दो मिनट के आनंद के लिए इच्छाओं को बेकाबू नहीं होने देना चाहिए। लड़कियों को सलाह देते हुए है कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 10 मिनट के सुख के लिए लड़कियां समाज की नजरों में खुद को गिरा लेती है।

साथ ही लड़कियों को सलाह देते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि युवा लड़कियों की जिम्मेदारी है कि वह अपने शरीर की गरिमा को बनाए रखें। ऐसे ही सलाह उन्होंने युवा लड़कों को भी नहीं है और कहा कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि युवा लड़कों को इस तरह से शिक्षित करना चाहिए कि वह लड़कियों की इज्जत करे। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को बरी कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Breaking News
प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले लात-घूंसे! गोरखपुर थप्पड़कांड पर अखिलेश यादव का बड़ा एक्शन, भंग की सपा की पूरी जिला यूनिट ..... माई हमार दुनिया, मां के अस्पताल में भर्ती होने पर भावुक हुए पवन सिंह, शेयर किया पोस्ट | BJP ने राज्यसभा के लिए दो उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, उत्तराखंड से दिनेश आर्य और पश्चिम बंगाल से कोयल मल्लिक को बनाया कैंडिडेट ..... Owaisi ने BJP पर लगाया Muslim वोटरों के नाम हटवाने का आरोप |      CEC ज्ञानेश कुमार पर भड़के Uddhav Thackeray, महाराष्ट्र में SIR रद्द करने की उठी मांग ........................... Jammu Kashmir के दलों को लद्दाख से सीख लेकर एकजुट होना चाहिए: Mehbooba Mufti | Jantar Mantar पर महिला पत्रकारों से बदसलूकी मामले की जांच करेगी Delhi Police Crime Branch ..... Congress ने महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न मामले में उठाया सवाल, मांगा PM Modi और Shah का इस्तीफा
Advertisement ×