कानपुर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने अवगत कराया कि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष/अकादमिक सत्र 2025-26 हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
आवेदक समय-सारिणी के अनुसार विद्यालयों द्वारा अपनी प्रोफाइल को लॉक किया जाना आवश्यक है। प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा तथा संबंधित प्रपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत किए जाएँगे। नवीन संस्थाओं द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त कर मास्टर डाटा में समस्त सूचनाएँ भरकर प्रमाणित किया जाएगा। यह प्रक्रिया 25 नवंबर, 2025 से 01 दिसंबर, 2025 तक संपन्न की जाएगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों की संख्या एवं प्रोफाइल का ऑनलाइन सत्यापन डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाएगा। यह कार्यवाही 25 नवंबर, 2025 से 08 दिसंबर, 2025 तक निर्धारित की गई है।
अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के विद्यालयों के विवरण की मार्किंग जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर की जाएगी, जो 14 दिसंबर, 2025 तक चलेगी।
छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर, 2025 से 06 दिसंबर, 2025 तक किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन का फाइनल प्रिंट निकालने की अंतिम तिथि 07 दिसंबर, 2025 निर्धारित है।
विद्यालयों द्वारा छात्रों के ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं अग्रसारण 25 नवंबर, 2025 से 13 दिसंबर, 2025 तक किया जाएगा। इस दौरान विद्यालयों द्वारा छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न अभिलेखों का मिलान किया जाएगा, अपात्र छात्रों का डाटा हटाया जाएगा तथा पात्र छात्रों के आवेदन ऑनलाइन सत्यापित कर अग्रसारित किए जाएँगे।
